📅 Published on: July 24, 2024
kapilvastupost
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार-2 ने नाबालिग से रेप करने के एक आरोपी को पांच माह में फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा दी है। आरोपी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
परमेश्वर पुत्र सीताराम उर्फ टिकोरी निवासी भुजौली थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ने पांच माह पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर दिया था। इससे बच्ची का स्वास्थ बिगड़ गया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(ए,ई) ,307, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार-2 ने आरोप साबित होने पर पांच माह में ही फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
उन्होंने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।