📅 Published on: April 21, 2024
22 अप्रैल तक फसल के अवशेष जलाने पर लगी रोक
kapilvastupost
सिद्धार्थनगर। विगत कुछ दिनों में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अग्निकाण्ड की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिनसे जन-धन एवं पशु हानि भी हुई है।
संज्ञान में आया है कि गेंहू के फसल के अवशेषों एवं फसलों के किनारे स्थित कूडें को जलाये जाने के कारण इस प्रकार की घाटनाएं हुई है एवं तेज हवा चलने के कारण यह आग व्यापक रूप से प्रसारित हो कर एक गम्भीर आपदा की स्थिति उत्पन्न कर रही है।
मौसम पूवार्नुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी एवं तेज हवाएं चलना बताया गया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आम जन द्वारा गेंहू की फसलों के अवशेषों व कूड़ा आदि को जलाये जाने पर व्यापक लोक हित को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जाय।
अतः उपरोक्त के कम में गेंहू की फसल के अवशेषों व कूड़ा आदि जलाने पर तत्काल प्रभाव से 22 अप्रैल तक रोक लगाते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम व धाराओं में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा दिया गया है।