कोर्ट के आदेश पर जागा प्रशासन: 10 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो पर केस दर्ज
📅 Published on: August 18, 2026
Kapilvastupost
मिश्रौलिया (सिद्धार्थनगर): थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय मासूम किशोरी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब न्यायालय के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खेल रही मासूम को बनाया शिकार
पीड़िता की मां द्वारा अदालत में दी गई अर्जी के अनुसार, घटना 24 जुलाई की शाम करीब छह बजे की है। पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो मां और बड़ी बहन उसे ढूंढते हुए गांव के पास स्थित एक मुर्गी फार्म की ओर गईं।
वहां आहट होने पर जब उन्होंने अंदर देखा, तो गांव के ही आरोपी रफीक अहमद खान और मोहम्मद इमरान उन्हें देखकर भागने लगे।
सहमी हुई बाहर निकली मासूम, आरोपियों ने दी धमकी
आरोपियों के भागने के बाद मासूम बच्ची रोती और सहमी हुई मुर्गी फार्म से बाहर आई। जब मां ने उससे पूछा, तो बच्ची ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि रफीक और इमरान ने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
जब पीड़िता की मां आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंची, तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस की सुस्ती के बाद कोर्ट से मिला न्याय
घटना के बाद पीड़िता की मां न्याय के लिए थाने पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद लाचार मां ने कोर्ट की शरण ली। अदालत के रुख को सख्त देखते हुए शनिवार को मिश्रौलिया थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।
इन संगीन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी रफीक अहमद खान और मोहम्मद इमरान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की निम्नलिखित धाराओं में मामला पंजीकृत किया है:
धारा 65(2) BNS: 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म
धारा 351(3) BNS: जान से मारने की धमकी देना
धारा 352 BNS: शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना
धारा 5/6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट: गंभीर यौन अपराध

