उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 : वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र से कर सकेंगे मतदान
जॉबकार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आधार कार्ड,पैन कार्ड,पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज मतदान के लिए होगा मान्य।
अरसद खान
सिद्धार्थननगर। विधानसभा चुनाव में मतदाता पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।शासन ने इस दिशा में शासनादेश जारी किया है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा
अन्य फ़ोटो पहचान पत्र दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने वोट का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के अलावा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जारी किए पहचान पत्र मान्य होंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी निर्देश के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा|
जैसे- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, और एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों, विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड मान्य होंगे।
बता दें कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जा सकेंगे |
बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।