जोगिया – आवेदक को सूचना न देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगा जुर्माना

Nizam ansari

सिद्धार्थनगर,सिद्धार्थनगर समय पर सूचना न देना और राज्य सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना करना जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी को पड़ा भारी विकास खण्ड जोगिया के ग्राम सभा टिकरिया में हुए कार्यो के संबंध में जन सूचना के तहत परितोष मिश्रा द्वारा चार विन्दुओं पर ग्राम सभा टिकरिया के ग्राम पंचायत अधिकारी मोतीलाल अंकुश से सूचना मांगी गई थी जिसमे ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आवेदक को समय से सूचना नही दी गई जिस पर आवेदक ने प्रथम अपील के बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनवाई के लिए जन सूचना अधिकारी को उपस्थित होने को कहा गया लेकिन तीन सुनवाई में जन सूचना अधिकारी राज्य सूचना आयोग में उपस्थित नही हुए जिस पर राज्य सूचना आयोग आयुक्त रचना पाल ने आयोग के आदेश की अवहेलना और आवेदक को सूचना न देने का दोषी मानते हुए 25000₹ का अर्थदंड लगाया और नोटिस जारी किया गया जिसमें जिला पंचायती राज अधिकारी सिद्धार्थनगर को दिनांक 15/ 6/ 2023 को ये आदेश दिया कि विकास खण्ड जोगिया के ग्राम पंचायत टिकरिया के ग्राम पंचायत अधिकारी मोतीलाल अंकुश के वेतन से अर्थदंड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें उपर्युक्त अर्थदंड की धनराशि कटौती आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार कर के वसूल की गई धनराशि को लेखा शीर्ष में जमा करे आयोग के आदेश में यह भी कहा गया कि उपर्युक्त आदेश की अनुपालना आख्या इस पत्र के दिनांक के तीन माह के भीतर प्रेषित करे अर्थ दंड आदेश के विरुद्ध यदि माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो आदेश का अनुपालन करते हुए आयोग को सूचित करें