दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
इसरार अहमद
सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 64/2016 मु.अ.सं. 553/2015 धारा 498A, 304B, 201 भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना मिश्रौलिया से सम्बन्धित आरोपीगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अंगद पुत्र गन्जू उर्फ जैसलाल निवासी ग्राम औरहवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा धारा 304(B) के अन्तर्गत दोषी करार देते हुये 10 वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्य 06 अभियुक्तगण गन्जू उर्फ जैसलाल, गंगाराम, सोनी, रामलाल चौहान, रामवचन, खेमई चौहान (प्रत्येक) को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के कारावास व रु 5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 विरेन्द्र, थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।