Skip to content
इसरार अहमद
सिद्धार्थनगर 01 जून 2023/उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में
अधिकतम परियोजना लागत रू0 10.00 लाख तक बैंक ऋण हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण, पॉलीटेक्निक / आईटीआई उत्तीर्ण एवं पूर्व से कार्यरत परम्परागत कारीगर/अनुभवी व्यक्तियों जो ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी हो एवं ग्रामीण क्षेत्र में ही स्वउद्यम स्थापित करने के इच्छुक हो तथा जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, आवेदन कर सकते है।
योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। बैंक से प्राप्त पूँजीगत ऋण पर (कार्यशील पूँजी को छोड़कर) सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 04 प्रतिशत ब्याज के अलावा शेष ब्याज जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को सम्पूर्ण ब्याज भुगतान लगातार 05 वर्षों तक राज्य सरकार / विभाग द्वारा किया जायेगा। जो उद्यमी पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना में ऋण / अनुदान प्राप्त कर चुके हैं, पात्र नहीं है।
अतः ऐसे इच्छुक नये उद्यमी / लाभार्थी जो योजना की उपरोक्त पात्रता रखते हो और स्वउद्यम करना चाहते हो, वे cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर दिनांक 25.06.2023 के शायं 05 बजे तक विभिन्न वांछित दस्तावेजों की अपलोडिंग सहित आनलाईन आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन फार्म की प्रिंटेड प्रति के साथ ही अपना फोटो, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक / प्राविधिक
योग्यता प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं इकाई लगाने के स्थान की ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी आदि की प्रति संलग्न करते हुए हार्ड कापी अनिवार्य रूप से दिनांक 30.06.2023 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन (द्वितीय तल) – सिद्धार्थनगर में जमा करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी हेतु निम्न नम्बरों- 9453938215, 7752884707 एवं 9580503136 पर सम्पर्क कर सकते है।
उक्त आशय की जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री शिवदत्त द्वारा दिया गया है।
error: Content is protected !!