बलवा एवं मारपीट के अपराध में सात दोषियों को एक एक वर्ष का कठोर कारावास

Devesh Srivastav

सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने गैर इरादतन हत्या के क्रॉस केस में बलवा एवं मारपीट के दोषी अभियुक्तों को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

यह मामला शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र के ग्राम मदरहना उर्फ दत्तपुर में बच्ची के गैर इरादतन हत्या के क्रॉस केस के रूप में दर्ज हुआ था।

मदरहना उर्फ दत्तपुर निवासी रामदास की तरफ से थानाध्यक्ष को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि रात करीब 8:30 बजे अपने ग्राम निवासी बीरबल पुत्र लुटावन, जयन्त पुत्र महादेव, जसवन्त पुत्र महादेव, सत्यदेव पुत्र गुरूचरण, रामसुभग पुत्र डेबा के साथ धान के खेत में पानी चढ़ाने के लिये अपने गांव के पूरब- उत्तर के तरफ जा रहे थे,

तभी अचानक गांव के ही संतगुलाम पुत्र हीरा, पंचगुलाम पुत्र हीरा, प्रकाश, चन्द्रभान पुत्रगण संतगुलाम, सर्वजीत, लक्ष्मन पुत्रगण पंचगुलाम, रामकुमार पुत्र अज्ञात, बनारसी पुत्र दशरथ, राजू पुत्र बनारसी आदि गोलबन्द होकर गांव के पूरब की तरफ स्थित पोखरे के पास लाठी, डण्डा, भाला, फरसा के साथ हमलोगों के ऊपर अचानक जान से मारने की नीयत से हमला कर दिये।

हम लोगों के शोरगुल को सुनकर गांव के तमाम लोग बचाव के लिये आये, तब हमलावर भाग गये। हमलोगों को काफी चोट आयी है। ग्रामवासियों की सहायता से हम लोग थाने पर पहुँचे हैं।

पुलिस ने हत्या के प्रयास बलवा एव मारपीट के अपराध में संतगुलाम, गुलाम, प्रकाश, चन्द्रभान, सर्वजीत, लक्ष्मण, रामकुमार, बनारसी एवं राजू के विरुद्ध एफआईआर लिखकर विवेचना किया और विवेचना के बाद बलवा एवं मारपीट के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया। विचारण के दौरान ही सन्तगुलाम पुत्र हीरा एवं बनारसी पुत्र दशरथ की मृत्यु हो गयी जिससे उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया। विचारण की समाप्ति पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ

मामले तथ्यों व परिस्थितियों का सम्यक परिशीलन किया और पंचगुलाम पुत्र हीरा, प्रकाश पुत्र संतगुलाम, चन्द्रभान पुत्र संतगुलाम, सर्वजीत पुत्र पंचगुलाम, लक्ष्मण पुत्र पंचगुलाम, रामकुमार पुत्र मंगरू, राजू पुत्र बनारसी को बलवा एवं मारपीट के अपराध का दोषी करार देते हुए उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है।

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