Skip to content

विकास खण्ड कार्यालय डुमरियागंज से किया गया सम्बद्ध
Kapilvastupost
सिद्धार्थनगर। विगत तहसील दिवस डुमरियागंज में ग्राम विकास अधिकारी बृजेश वर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच करने के निर्देश दिए थे जांच में प्रथम दृष्टया लगाये गए आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम विकास अधिकारी बृजेश वर्मा को जिला विकास अधिकारी जीपी कुशवाहा ने निलंबित कर दिया है।
बृजेश वर्मा ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड डुमरियागंज के विरूद्ध विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम पंचायत अमौना तिवारी में 18 से अधिक वृद्धा पेंशन
योजना के पात्र लाभार्थियों को अपात्र किये जाने एवं श्रीमती सावित्री पत्नी संकटा प्रसाद को जीवित रहते मृत दिखा कर वृद्धा पेंशन योजना के लाभ से वंचित करने के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।
बृजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में दिये गये प्राविधानों के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।
निलम्बन अवधि में बृजेश वर्मा ग्राम विकास अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 2, भाग – 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ते, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर। अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगें जब इसका समाधान हो जाय कि है। उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य।
उपर्युक्त प्रस्तर – 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब बृजेश वर्मा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति / व्यवसाय में नहीं लगे है। निलम्बन अवधि में बृजेश वर्मा ग्राम विकास अधिकारी को विकास खण्ड कार्यालय डुमरियागंज से सम्बद्ध कर दिया गया है।
प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी भनवापुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जाँच अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी भनवापुर को एक सप्ताह के भीतर वृजेश वर्मा ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर चार प्रतियों में साक्ष्यों सहित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
error: Content is protected !!