सिद्धार्थ नगर – बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले फर्जी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

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फर्जी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के खिलाफ लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही मुहिम के बाद भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में धांधली जारी है और माफिया जनता की जान से लगातार खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं सिलसिला बदस्तूर जारी है ऐसे ही एक मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर न्यायालय ने फर्जी डॉक्टर को अवैध मेडिकल स्टोर की आंण में प्रैक्टिस करने और एक युवक की गैर इरादतन जान लेने वाले डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला चिल्हिया थाना क्षेत्र के करौंदा चौराहे की है जहां चौहान हेल्थ केयर सेंटर के नाम से इनल कुमार नाम का फर्जी डॉक्टर चला रहा था जबकि इस नाम से कोई भी फर्म पंजीकृत नहीं है ।
उक्त मेडिकल स्टोर पर चिल्हिया थाना क्षेत्र के मनोहारी गांव के विश्वनाथ गुप्ता ने 12 जून 2022 को लगभग 9 बजे अपने बेटे गणेश को इलाज हेतु ले गया था गणेश को तेज पेट दर्द की शिकायत थी।
करौंदा चौराहे पर स्थित इनल कुमार के मेडिकल स्टोर पर ले गया जहां कथित डॉक्टर इनल ने उसे इंजेक्शन लगाया और तबियत बिगड़ती चली गई फिर कार में बैठाकर उसे जिला अस्पताल पहुंचा दिया जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत बताया।
गणेश के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु रसायनिक जहर के कारण नहीं होना बताया गया ।पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने गैर इरादातन हत्या का मुकदम दर्ज कर विवेचना सुरु की और अभियुक्त इनल कुमार के खिलाफ छल व इंडियन मेडिकल काउंसिल act ke तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

फोटो प्रतीकात्मक

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06:04