सिद्धार्थनगर: रेप के मुख्य आरोपी को 10 साल और सहयोगियों को 5-5 साल की जेल, अदालत ने लगाया जुर्माना

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सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश)। अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे)/फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 के एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए रेप के मुख्य आरोपी को 10 वर्ष तथा उसके दो सहयोगियों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य आरोपी पर 40 हजार रुपये और अन्य दो आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था पूरा मामला? वर्ष 2018 में जिले के थाना मोहाना क्षेत्र के ग्राम दुल्हा दरमियानी निवासी तीन अभियुक्तों—फैयाज अहमद (पुत्र मो. रज्जाक), मो. रज्जाक (पुत्र रियासत) और शहिदुनिशा (पत्नी मो. रज्जाक)—के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366, 376 (रेप) तथा 3/4 व 16/17 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अदालत का फैसला और सजा का विवरण मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया:

  • मुख्य आरोपी (फैयाज अहमद): 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना।

  • सह-अभियुक्त (मो. रज्जाक एवं शहिदुनिशा): 5-5 वर्ष के कारावास की सजा और प्रत्येक पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना।

मामले में राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोदिया ने की।