📅 Published on: June 26, 2024
kapilvastupost
सिद्धार्थनगर उपभोक्ताओं को कम राशन देने के संबंध में कोटेदार के विरुद्ध जारी स्पष्टीकरण और दो माह के स्टॉक रजिस्टर को समय से उपलब्ध न कराने वाले कोटेदार के विरुद्ध उप जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर निलम्बन की कार्रवाई की मांग की गई है।
खुनियांव विकास खण्ड के ग्राम पंचायत तेलियाडीह निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अबरार अली ने मंगलवार को उपजिला अधिकारी इटवा कल्याण सिंह मौर्य को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि राशन वितरण में अनियमिता करने वाले उचित दर विक्रेता श्रीपत सिंह के विरुद्ध गत 21 मार्च 2024 को शिकायती प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिया गया था।
जिसकी जांच आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर गांव वालों का बयान दर्ज करके किया गया था। जांच पडताल में पाया गया कि कोटेदार ने उपभोक्ताओं को कम राशन वितरण किया है।
इस संबंध में उपजिला अधिकारी ने 02 अप्रैल 2024 को एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें विगत फरवरी और मार्च माह का मूल वितरण अभिलेख और अन्य सुसंगत साक्ष्य 15 दिन के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश था।
परंतु 02 माह बीत जाने के बाद भी कोटेदार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न ही आपूर्ति कार्यालय द्वारा कोटेदार के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के लिए संस्तुति दी गयी।
ऐसे में आपूर्ति कार्यालय की शिथिलता भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने उपजिला अधिकारी से मांग किया है कि यदि कोटेदार द्वारा समय से स्पष्टीकरण और सुसंगत साक्ष्य नहीं दिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाए।