सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/स्पे पाक्सो विरेंद्र कुमार ने रेप के एक आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे सात साल की सजा सुनाई। उन्होंने आरोपी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गुड्डू उर्फ रामप्रकाश यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी रीवा थाना डुमरियागंज के खिलाफ धारा 376, 323, 506 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज था।
इसी मामले की सुनाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/स्पे पाक्सो विरेंद्र कुमार ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने की। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।