सिद्धार्थ नगर – तहसील दिवस पर खुला मामला: प्रधान एवं कोटेदार के कुनबे को मिला पट्टा*शीर्षक से गत दिनों आज अखबार में प्रकाशित समाचार की पुष्टि हो गई उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ ने जांच में 8 लोगों को अपात्र घोषित किया

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बढ़नी सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ तहसील के विकासखंड बढ़नी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसवा उर्फ शिवभारी में भूमि पट्टों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप के संबंध में एस डी एम  शोहरतगढ़ ने क्षेत्रीय लेखपाल राजस्व निरीक्षक और ग्रामीणों के सामने पंचायत भवन सिसवा अप शिव भारी तप्पा ढेबरुआ मैं स्थलीय निरीक्षण किया इस जांच के समय 50-60 ग्रामीण उपस्थित थे|

बताया जाता है कि शिकायतकर्ता शिवपूजन भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं उस, ने ग्राम प्रधान इन्द्रावती और सचिव प्रदीप कुमार शुक्ला पर गांव की नवीन परती और बंजर भूमि का कृषि पट्टा आवंटित करने मे घोर अनियमितता का आरोप लगाया था। इस पट्टा आवंटन में प्रधान और कोटेदार समेत कुछ अन्य लोगों के कुनबे का ध्यान रखा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान के कुनबे में चार और कोटेदार के कुनबे में दो लोगों के साथ ही साथ कुछ अपात्र और धनाढ्य व्यक्तियों के नाम पर भी पट्टा कर दिया गया।

तहसील शोहरतगढ़ में सम्पूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस) के अवसर पर शिवपूजन, श्रीमती गुजारी पत्नी बिहारी और धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल ने इस मामले को तहसील शोहरतगढ़ में अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र के माध्यम से उठाया।

शिकायतकर्ता का दावा है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना या बैठक के पट्टे पारित किए गए, जिनमें ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। साथ ही, कई पट्टाधारियों के पास पहले से ही पर्याप्त भूमि, पक्के मकान और ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं हैं, जबकि असली हकदार भूमिहीन मजदूर इस सुविधा से वंचित रह गए हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा में प्रधान और सचिव ने 41 लोगों के नाम पर कृषि पट्टों का वितरण किया है, जिसमें कुछ सम्पन्न व्यक्ति शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुविधा शुल्क लेकर व्यक्तियों के नाम पर अवैध तरीके से पट्टे किए गए हैं, जिसमें ग्राम प्रधान के पति और परिवार के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।

उच्च अधिकारियों के आदेश पर मामले की जांच एस डी एम  शोहरतगढ़ द्वारा की गई पता चला है कि उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ ने जांच के दौरान पाया कि 41 पटृटा धारकों में से प्रवीण पुत्र ओंकार मंगला देवी पत्नी कन्हैयालाल श्रीमती जानकी देवी पत्नी चिनकाउ श्रीमती उर्मिला पत्नी बालकेशव श्रीमती रीना पत्नी गोविंद का पट्टा पूर्व उप जिला अधिकारी ने पहले ही अ स्वीकृत कर दिया था पांच लोगों का पट्टा अस्वीकृत होने के बाद केवल 36 लोगोंका पट्टा बचा हुआ था|

एस डी एम शोहरतगढ़ द्वारा जांच करने पर पाया गया कि गंगाराम की पत्नी श्रीमती सोनिया भूमि प्रबंधक समिति की सदस्य हैं शिवकुमार प्रधान इंद्रावती के पुत्र हैं चंदन पुत्र खन्नु प्रधान इंद्रावतीके पति हैं श्री मती सुराती गांव के कोटेदार प्रदीपकी पत्नी है सुजीत की मां आंगनवाड़ी में है श्रीमति अकाल बुन के पति माबूद सेवा निवृत्ति होमगार्ड है|

यही नहीं शीला विश्वास के पति के पास मोबाइलकी दुकान और कार है रामदेव पुत्र वासुदेव की पत्नी पुष्पा भूमि प्रबंधन समिति की सदस्य हैं इस प्रकार उपरोक्त लोगो में से ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधन समिति के सदस्य कोटेदार आंगनबाड़ी के पद पर कार्यरत के करीबी से हैं |

नियमानुसार बताया जाता है कि ऐसे लोगों को पंचायतराज अधिनियम की धारा 28 सी के अंतर्गत आवंटन के पूर्व जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर से अनुमोदन लेना चाहिए था जो इन लोगों के पास नहीं है इसलिए यह सभीलोग अ पात्र घोषित किए जाते हैं इनको पट्टा का आवंटन अवैधानिक है|

 

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