सूचना के अधिकार का उल्लंघन: सचिव पर ₹25,000 का जुर्माना
📅 Published on: November 15, 2025
नियमतुल्लाह खान
सिद्धार्थनगर: सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाए गए सूचना का अधिकार (RTI) कानून की अवहेलना करने पर एक ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राज्य सूचना आयोग ने समय पर सूचना न देने और आयोग के आदेशों की लगातार उपेक्षा करने के लिए सचिव मोतीलाल अंकुश पर ₹25,000 का अर्थदंड लगाया है, जिसे उनके वेतन से काटा जाएगा।
मामला क्या था?
यह मामला विकास खंड जोगिया की ग्राम सभा नादेपार में तैनात सचिव मोतीलाल अंकुश से संबंधित है।
ग्राम सभा कटहना निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सुधाकर मिश्र ने जन सूचना के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन जन सूचना अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंचा, जहाँ यह कई वर्षों तक लंबित रहा।
इस दौरान, जन सूचना अधिकारी/सचिव मोतीलाल अंकुश न तो आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और न ही मांगी गई सूचना प्रदान की।


