राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव पर तहसील मुख्यालयों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

विनय त्रिपाठी 

सिद्धार्थनगर माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए दिनांक 12.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 के मध्य उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में 03 विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन तहसील मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर श्री संजय कुमार मलिक के आदेश के क्रम में श्री ब्रिजेश कुमार-द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर द्रारा आज दिनांक 27-07-2023 को तहसील सभागार तहसील शोहरतगढ में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में ब्रिजेश कुमार-द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर, अजय कुमार सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति शोहरतगढ, विनोद राय जिला प्रोबेशन अधिकारी, मीरा चौहान थानाध्यक्ष महिला थाना, डा० रक्शाँ मुम्ताज महिला चिकित्साधिकारी, जयशंकर प्रसाद मिश्र सदस्य स्थायी लोक अदालत तथा रिसोर्स पर्सन के रूप में श्रीमती पुष्पावती मिश्रा व फराज अहमद पैनल अधिवक्ता तथा ६७ महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रहे।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्रिजेश कुमार-द्वितीय द्वारा क्रिमिनल एण्ड सिविल लॉ के अन्तर्गत दहेज हत्या, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, एसिड अटैक के विषय पर, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाएं एवं सम्पत्ति का अधिकार, अजय कुमार सचिव/तहसीलदार द्वारा लेबर लॉ के अन्तर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन निवारण अधिनियम २०१३बी के विषय पर, डा० रक्शाँ मुम्ताज महिला चिकित्साधिकारी द्वारा सर्वाइकल कैसर के सम्बन्ध में, विनोद राय जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका एवं कार्यों के सम्बन्ध में, मीरा चौहान थानाध्यक्ष महिला थाना द्वारा पारिवारिक मामलों के सम्बन्ध में तथा जयशंकर प्रसाद मिश्र सदस्य स्थायी लोक अदालत द्वारा स्थाई लोक अदालत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

रिर्साेस पर्सन पुष्पावती मिश्रा पैनल अधिवक्ता द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम १९६१, अपहरण के विषय पर एवं फैमिली लॉ के अन्तर्गत विवाह और तलाक, रखरखाव, न्यायिक पृथक्करण के सम्बन्ध में तथा रिर्साेस पर्सन फराज अहमद पैनल अधिवक्ता द्वारा प्री-लिटिगेशन मामलों, यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम २०१२, अपहरण, क्रूरता, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सेवाओं, गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद महिलाओं का अधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

इसके अतिरिक्त तहसील सभागार शोहरतगढ में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण द्वारा विधिक जानकारी दिया गया व उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

अन्त में उपस्थित महिलाओ एवं बालिकाओं को विधिक जानकारियों से संबंधित पम्पलेटस व बुकलेट का वितरण कर विधिक साक्षरता शिविर का समापन किया गया। उक्त आशय की जानकारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर ब्रिजेश कुमार-द्वितीय द्वारा दिया गया है।