लोटन – आर्यन नरसिंह होम में प्रसूता की मौत के बाद सी एम ओ के आदेश पर नरसिंह होम के प्रबंधक पर एफ आई आर

बढ़नी और कठेला क्षेत्र में भरे पड़े है अवैध डायगोनेस्टिक सेंटर और पैथोलोजी केंद्र

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सिद्धार्थनगर। लोटन कस्बे के सोहांस रोड पर संचालित होने वाले आर्यन नर्सिंग होम के संचालक पर लोटन पुलिस ने धोखाधड़ी और मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

बीते सप्ताह गर्भवती की मौत के बाद अवैध संचालन का मामला तूल पकड़ा और जांच में अस्पताल बिना पंजीकरण के मिला। इसके बाद सीएचसी अधीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

बीते 17 अक्तूबर को लोटन कस्बे के सोहांस रोड पर स्थित आर्यन नर्सिंग होम में एक प्रसूता की ऑपरेशन करने के बाद मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने हंगामा किया और मौके पर पुलिस भी पहुंची लेकिन तहरीर नहीं पड़ी।

निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत की खबर स्वास्थ्य विभाग ने दस्तावेज खंगाला तो अस्पताल का पंजीयन नहीं था और उसके पंजीयन का आवेदन भी जमा नहीं है।