नगर पंचायत बढ़नी – शान्ति कमेटी की बैठक अधिकतम 6 साउंड बजाने आवाज की तीव्रता 55 डिसिबल से कम रखने का निर्देश

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बढ़नी सिद्धार्थनगर । दशहरा पर्व पर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का शतप्रतिशत पालन करना सभी मूर्ति आयोजको के लिए अनिवार्य है जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना जरूरी है किसी भी दशा में शहर के अंदर 55 डेसिबल साउंड की ध्वनि से अधिक नहीं होना चाहिए ऐसा न करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उक्त बातें पुलिस चौकी बढ़नी के प्रांगण में आयोजित शान्ति कमेटी को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कही। एसडीएम प्रदीप यादव ने उपस्थित जनों को तेज साउंड बजाने पर क्या-क्या धाराएं लगा सकती हैं उसके बारे में विस्तार से बताया उन्होंने कहा कि मात्र 6 साउंड ही आप लोग लगाएंगे और बाहर से किसी भी तरीके का डीजे नहीं मंगवाएंगे न ही जो वाइब्रेट करने वाला साउंड होता है उसका उपयोग करेंगे।

शासन के नियमों को न मानने वालों के विरूद्ध तथा साउंड मलिक के ऊपर₹60000 का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही साउंड को बुक करवाने वाले के ऊपर भी उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारी इच्छा है कि प्रत्येक वर्षों की बात रामलीला मैदान में मूर्तियों को न लाकर दिन में 3 बजे पहुंचाए जिससे मेले के रूप में परिवर्तित किया जाए और हम सभी के घरों की बहन बेटियां भी दर्शन पूजन कर सकें। सभासद निजाम अहमद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि माता रानी की विदाई बहुत ही शांतपूर्ण माहौल में और अच्छे ढंग से होना चाहिए जैसा कभी पहले बढ़नी में होता था। सभासद शतीस शर्मा ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली पर प्रतिमा की ऊंचाई रेलवे क्रॉसिंग गेट पर लगे हाई टेंशन तार को देखते हुए निर्धारित करें क्योंकि इसमें हमेशा बिजली दौड़ती रहती है जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो।

थाना ढेबरुआ के इंस्पेक्टर शशांक सिंह ने आए हुए दुर्गा की स्थापना करने वालों से तीन बातों पर अपील करते हुए कहा कि आप लोग खास कर पंडाल के पास किसी भी तरीके का ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें तथा हर पंडाल के अगल-बगल बोरियों में मिट्टी अथवा बालू भरकर रखे किसी भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत राहत पहुंचा जा सके।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी अरुण कान्त सिंह , अधिशासी अधिकारी अजय कुमार , चौकी प्रभारी सभाशंकर यादव।