सिद्धार्थ नगर – अवैध उर्वरक गोदाम में उर्वरकों का अवैध विनिर्माण, अवैध भण्डारण पर जिला कृषि अधिकारी मो मुज़म्मिल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया

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nizam ansari

सिद्धार्थनगर – जिला कृषि अधिकारी को मोबाइल पर प्राप्त सूचना के आधार पर परसा चौराहा तहसील इटवा के पहाड़ापुर रोड पर स्थित जमीरूल्लाह पुत्र करमुल्लाह ग्राम पंचायत- मैना वि0 ख0- खुनियॉव जनपद सिद्धार्थनगर के मकान में  अब्दुल्लाह पुत्र स्व0 जमाल अहमद पता- बेलकम मैरेज हाल के बगल में बढ़नी रोड इटवा द्वारा अवैध रूप से उर्वरक का भण्डारण एवं व्यापार किया जा रहा है।

प्राप्त सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी व तहसीलदार इटवा रवि कुमार यादव उप निरीक्षक गोपाल, मय हमराह पुलिस बल के साथ सायं 8ः30 बजे स्थान परसा चौराहा तहसील इटवा के पहाड़ापुर रोड पर स्थित जमीरूल्लाह पुत्र करमुल्लाह ग्राम पंचायत मैना वि0 ख0- खुनियॉव जनपद सिद्धार्थनगर के अवैध उर्वरक गोदाम पर पहुॅच कर छापेमारी की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय अब्दुल्लाह पुत्र स्व0 जमाल व उनके साथियों द्वारा जॉच की कार्यवाही को रोकने का प्रयास किया जाने लगा तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने कर प्रयास किया गया। छापे के दौरान अवैध उर्वरक गोदाम में उर्वरकों का अवैध विनिर्माण, अवैध भण्डारण तथा अवैध व्यापार किया जा रहा था।

अब्दुल्लाह द्वारा नकली उर्वरकों को ब्रांडेड कम्पनियों के नाम पर नकली बोरे में भरकर उर्वरक की कालाबाजारी कर कृषकों को आर्थिक क्षति पहुॅचाते हुए अनुचित तरीके से अधिक धन अर्जन करने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य किया जा रहा था।

जॉच के समय अवैध गोदाम से संदेह के आधार पर 05 उर्वरक का नमूना ग्रहित किया गया। मौके पर अब्दुल्लाह द्वारा उर्वरक भण्डारण, व्यापार एवं उर्वरक विनिर्माण से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया।

तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार इटवा मय पुलिस बल के की उपस्थिति में अवैध गोदाम में रखे उर्वरक विनिर्माण से सम्बन्धित समस्त सामाग्री की इनवेन्ट्री तैयार कर गोदाम को सील कर श्री जमाल अहमद पुत्र जमीरूल्लाह की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया।

इस प्रकार अब्दुल्लाह द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा उर्वरक विनिर्माण, भण्डार तथा 400 बोरी लक्ष्मी गोल्ड रिफाइण्ड एण्ड ड्राई साल्ट, लगभग 15 कुन्तल खुला जाईम, 26 बोरी जाईम बिना मार्का वाली, 80 बोरा सफेद पाऊडर, 650 बाल्टी भरी हुई (सर्व शक्तिमान जाईम, शक्तिमान गोल्ड, रामबाण, उर्जा, न्यू पोटास), 810 खाली बाल्टी, 50 नया बोरा खाली बिना मार्का के, 6 बोरा सीमेन्ट ए0सी0सी0 सुरक्षा, लगभग 200 पैकेट खाली दयाल मोनो जिंक 1 किलोग्राम पैकिंग में,एक सिलाई मशीन व एक इलेक्ट्रानिक काटा के द्वारा नकली उर्वरकों का पैकेटिंग कर अवैध रूप से विनिर्माण, अवैध भण्डारण एवं अवैध व्यापार किया जा रहा था,

जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के अन्तर्गत  अब्दुल्लाह पुत्र स्व0 जमाल अहमद निवासी- बेलकम मैरेज हाल के बगल में बढ़नी रोड इटवा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में इटवा थाने में अभियोग जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त पंजीकृत कराया जायेगा|