नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

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सिद्धार्थनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

खुर्शीद अहमद, पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी खजुरिया थाना सिद्धार्थनगर पर 2024 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज था। पुलिस ने धारा 376अ, इ व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया और उसके लिए कोर्ट ने कठोर सजाएँ निर्धारित कीं।

शासन की ओर से पैरवी अपर जिला एवं शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार द्वारा की गई।

इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत एक अन्य आरोपी महेन्द्र सिंह, निवासी तुर्कबली थाना रौनापार, आजमगढ़ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने जेल में बिताई गई अवधि तथा 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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