कानपुर में ट्रेक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की हुई मौत से सरकार की चिंता बढ़ी , उठाये कड़े कदम अब होगा 10 हजार का जुर्माना
Abhishek Shukla
यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है जिसमें समस्त जिलों के सहायक परिवहन अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है जिसमे 10 हजार का जुर्माना भी शामिल है निदेशालय से प्राप्त आदेश में प्रभारी जनपद सिद्धार्थनगर के परिवहन अधिकारी को अवगत कराना है कि दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को जनपद कानपुर में आउटर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से महिलाओं पुरुषों एवं बच्चों सहित कुल 26 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई l इस संबंध में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा इस संबंध में आज दिनांक 210 2022 से लेकर 10 दिवस का सघन अभियान चलाए जाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में, (विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में) मालवाहक वाहनों तथा ट्रैक्टर ट्राली डाला डंपर आज इत्यादि पर सवारियों हेतु इस्तेमाल ना करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही कराने का कष्ट करें। अपने जनपद के जिलाधिकारी से संबंधित बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाएं की ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोत्साहित किया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन ना होने पाए।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मोटरयान 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192 (क) जिसमें उल्लेखित है,”जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से संबंधित, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से संबंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से संबंधित जिसके लिए यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलो आता है या चलाए जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है”के अंतर्गत प्रथम अपराध पर ₹10000 का संबंध शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में ₹10000 का समन शुल्क अधि रोपित किया जाएगाl
निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने कमिश्नरेट जनपद में आगामी 10 दिवस का जागरूकता व प्रवर्तन संबंधी सघन अभियान चलाते हुए कृत कार्यवाही की सूचना इस निर्णय साले को संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।