बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निवेश मित्र पार्टल पर रजिस्ट्रेशन करा ले।
जिलाधिकारी ने उपस्थित पेट्रोल पंप मालिक/मैनेजर को निर्देश देते हुए कहा कि पेट्रोल पम्पों पर मानक के अनुसार आवश्यक उपकरण अवश्य रखे तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो तथा समय-समय पर उपकरणों को चेक करते रहे जिससे कोई भी दुर्घटना न हो।
कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सहायक निदेशक कारखाना एस0के0सिंह द्वारा भूमि का नक्शा, अग्निशमन/प्रदूषण की एन.ओ.सी. आदि सभी विन्दुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।
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