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स्थानन्तरित बीडीओ को कार्यमुक्त न किये जाने पर शासन सख्त
* शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुये पत्र लिखकर तत्काल कार्यमुक्त करने का दिया है आदेश
* स्थानान्तरित अधिकारियों को 13 जुलाई के अपरान्ह से स्वतः समझा जायेगा कार्यमुक्त
Ajeet kumar
बांसी।जनपद सिद्वार्थनगर के “खण्ड विकास अधिकारी मिठवल के तबादले के बाद भी ब्लाक में जमें हैं बीडीओ” के नाम खबर संवाददाता ने चलायी थी। स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के स्थानान्तरित श्रेणी-1 व 2 (संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों सहित) के अधिकारियों को नवीन तैनाती के पद पर योगदान किये जाने हेतु अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुये पत्र लिखकर तत्काल कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया है। 12 जुलाई को शासन एवं कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० (मुख्यालय) द्वारा भेजे गये पत्र में कहा है कि स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के श्रेणी-1 एवं 2 (संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों सहित) के अधिकारियों का स्थानान्तरण कर जनपदों में तैनात किया गया है, परन्तु स्थानान्तरित अधिकारियों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को 13 जुलाई के अपरान्ह से स्वतः कार्यमुक्त समझा जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात स्थानान्तरित अधिकारियों को वर्तमान जनपद में कार्यरत नहीं माना जायेगा। 14 जुलाई से स्थानान्तरित अधिकारियों को जनपद में योगदान करने की अवधि तक “काम नहीं तो वेतन नहीं” सिद्धांत लागू होगा। अवमुक्त होने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उन्हें सम्बन्धित अवधि में अवैतनिक अवकाश पर माना जायेगा और उनके सम्बन्ध में सेवा अवरोध की कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है। ज्वाइनिंग टाईम स्थानान्तरित जनपद में योगदान के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।
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