📅 Published on: April 4, 2024
kapilvastupost
इटवा तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत भगवतपुर में खलिहान की सुरक्षित जमीन पर जबरन पानी की टंकी बनाया जा रहा है। उपजिला अधिकारी इटवा को लिखित शिकायती पत्र देर कर इसे रोकने की मांग की गयी है।
ग्राम पंचायत भगवतपुर निवासी कमरूज्जमा खान ने 27 मार्च 2024 को उपजिलाधिकारी इटवा को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि हमारे मौजा भगवतपुर में सुरक्षित खलिहान की भूमि गाटा संख्या-171/0.696 है। इस भूमि का उपयोग दूसरे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। इस भूमि पर पानी की टंकी पम्प हाउस बनाया जा रहा है। जिसे रोकना न्यायोचित है।
आगे कहा गया है कि गाटा संख्या- 171 सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि खलिहान है। बिना किसी आधार व अधिकार के जबरन इसमें पानी की टंकी का निर्माण करने का प्रयास ग्राम प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी, जलनिगम द्वारा किया जा रहा है।
इसी ग्राम में बंजर गाटा संख्या 13 आराजी भी है, जिसमें पानी की टंकी का निर्माण किया जा सकता है।
खलिहान सुरक्षित भूमि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं हो सकता है। बल्कि इनकी सुरक्षा करने का दायित्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार राज्य सरकार को निर्देशित किया जा चुका है।
जैसा कि डिवीजन बेंच निर्णय पी०आई०एल० संख्या- 63380/2012, प्रेम सिंह बनाम सरकार उ०प्र० व अन्य तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल सिंह अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य एस०एस०सी० (2011) 396 में दिया जा चुका है।
इन सभी निर्णयों के आधार पर एक निर्णय पी0आई0एल0 51253/2017 खुर्शीद आलम बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व 4 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिनांक 02 नवम्बर 2017 को दिया गया है।