📅 Published on: April 25, 2024
अप्रैल माह का खाद्यान्न कालाबाजारी करने के कारण उचित दर विक्रेता के खिलाफ दर्ज हुआ धारा 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा।
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पूर्ति निरीक्षक मिठवल द्वारा दिनांक 22/04/24 को उचित दर ब्रिक्रेता शिव सुन्दर ग्राम पंचायत करही, विकास खण्ड मिठवल तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर की दुकान पर पहुंच कर रजिस्टर से स्टाक का जांच/सत्यापन किया गया।
उचित दर विक्रेता को माह अप्रैल व मई 2024 के सापेक्ष कुल 45.82 कु0 गेंहूँ (लगभग 92 बोरी) तथा 68.73 कु0 चावल (लगभग 137 बोरी) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हुआ था |
परन्तु़ उचित दर विक्रेता के गोदाम में कुल 59 बोरी चावल तथा 38 बोरी गेहूँ ही उपलब्ध पाया गया अर्थात् विक्रेता के गोदाम में 78 बोरी चावल (लगभग 39.00 कु०) तथा 54 बोरी गेहूँ (लगभग 27.00 कु०) कम खाद्यान्न पाया गया।
अर्थात विक्रेता द्वारा लगभग 39.00 कु० चावल तथा गेहूँ लगभग 27.00 कु0 की कालाबाजारी कर लिया गया है। जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अनुमति से आज दिनांक 24/04/24 को उचित दर बिक्रेता शिव सुन्दर , ग्राम पंचायत करही, विकास खण्ड मिठवल, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध धारा 03/07 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत थाना शिवनगर डिड़ई मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
जिससे जनपद के पात्र गृहस्थी व अन्तयोदय राशन कार्ड धारकों के हकों पर डांका डालने वाले राशनमाफियाओं में खलबली मची हुई है।
जिला पूर्ती अधिकारी सिद्धार्थनगर ने बताया कि ग्राम पंचायत करहीं के उचित दर विक्रेता शिव सुन्दर के दुकान पर स्टाक रजिस्टर से मिलान किया गया तो अप्रैल माह का खाद्यान्न चावल एवं गेहूं दोनों मिलाकर लगभग 69 टि्वंकल कम पाया गया इस लिए उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना शिव नगर डिड़ई आर के शुक्ला को फोन करने पर उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत करहीं के उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 38/2024 के अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है ।