Skip to content
Kapilvastupost
सिद्धार्थनगर 04 सितम्बर 2024/ श्रीकृष्ण, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बरगदी, विकासखण्ड मिठवल, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर की दुकान / गोदाम पर जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विक्रेता के दुकान के मुख्य भाग पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया ।
और विक्रेता की दुकान बन्द पायी गयी। मौके पर विक्रेता नहीं मिले बल्कि उसकी पुत्री कुमारी रुचि उपस्थित मिली जिसकी उपस्थिति एवं समक्ष गवाहान श्री सोमनाथ शुक्ला पुत्र स्वा० मंगल प्रसाद, कुलदीप पाठक पुत्र श्रीराम जी पाठक एवं राम पाठक पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक की उपस्थिति में उसके दुकान / गोदाम का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के समय विक्रेता के दुकान / गोदाम में किसी भी योजना का गेहूँ एवं चावल का स्टाक शून्य पाया गया। विक्रेता की पुत्री कुमारी रूचि से विक्रेता के बारे में पूछ-ताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि पिता जी एवं उनका भाई सुधाकर दोनो एक साथ बाहर गये है।
मौके पर उचित दर विक्रेता के मोबाइल नम्बर पर बार-बार सम्पर्क करने पर उसका दोनो मोबाइल नम्बर बन्द पाया गया।
उसी समय सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदार से दूरभाष पर सम्पर्क कर वितरण हेतु अग्रिम माह सितम्बर-2024 के खाद्यान्न उठान के बारे में पूछ-ताछ किया गया |
जिसके द्वारा बताया गया कि अन्त्योदय एवं पात्र-गृहस्थी दोनो योजनाओं का खाद्यान्न (अन्त्योदय गेहूँ 6.00 कु0 पात्र गृहस्थी गेहूँ 15.00 कु0) अर्थात कुल गेहूँ 21.00 कु० दिनांक 16.08.2024 को खाद्यान्न संचरण प्रपत्र संख्या- 19758 (टी०डी०) द्वारा एवं (अन्त्योदय चावल 9.50 कु० + पात्र गृहस्थी चावल 22.00 कु0) अर्थात कुल चावल 31.50 कु० दिनांक 18.08.2024 को खाद्यान्न संचरण प्रपत्र संख्या- 15119 (टी०डी०) द्वारा विक्रेता श्रीकृष्ण को प्राप्त करा दिया गया है।
विक्रेता के माह सितम्बर-2024 के ई-चालान का अवलोकन करने पर पाया गया कि माह जुलाई-2024 के वितरण के पश्चात दोनो योजनाओं का गेहूँ 3.85 कु0 एवं चावल 5.76 कु0 अवशेष तथा माह अगस्त-2024 के वितरण के पश्चात उसके गोदाम में गेहूँ 3.56 कु० तथा चावल 5.34 कु० अवशेष होना चाहिए।
इस प्रकार माह सितम्बर 2024 में वितरण हेतु प्राप्त दोनो योजनाओं का खाद्यान्न, माह अगस्त 2024 एवं माह जुलाई 2024 का अवशेष गेहूँ 28.41 कु० एवं चावल 42.60 कु० अर्थात कुल खाद्यान्न 71.01 कु0 विक्रेता के गोदाम में उपलब्ध होना चाहिए ।
किन्तु जाँच के दौरान विक्रेता के गोदाम में खाद्यान्न स्टाक शून्य पाया गया।
इस प्रकार जाँच के समय विक्रेता के दुकान पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन न करने, पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय योजना के कार्डधारको को विक्रेता श्रीकृष्ण द्वारा निर्धारित मानक मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किये जाने और उसके दुकान ।
गोदाम के निरीक्षण में दोनो योजनाओं का गेहूँ एवं चावल का स्टाक शून्य पाये जाने से स्पष्ट है कि विक्रेता श्रीकृष्ण, ग्राम पंचायत बरगदी द्वारा गेहूँ 28.41 कु0 एवं चावल 42.60 कु0 अर्थात कुल 71.05 कु0 खाद्यान्न की कालाबाजारी कर अपने निजी-हित में दुरुपयोग कर लिया गया है।
विक्रेता का उक्त कृत्य अनुबन्ध पत्र की शर्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियन्त्रण का विनियमन) आदेश-2016 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
जिसके दृष्टिगत श्रीकृष्ण, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बरगदी, विकासखण्ड मिठवल, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने और उसके दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किये जाने की संस्तुति की गयी है।
ऐसी दशा में श्रीकृष्णा, उचित स्रावि की गयी है पंचायत बरगदी, विकासखण्ड मिठवल, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 केता, आराम पंचायत बसादी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने और उसके दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किया गया है।
error: Content is protected !!