सिद्धार्थ नगर – डीएम ने दिया प्रधान को नोटिस और ग्राविअ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

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डीएम आर. गणपति राजा ने खेसरहा ब्लाक के ग्राम पंचायत विशुनपुर मुस्तहकम की प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी को नोटिस एवं ग्राम विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह के खिलाफ सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अधीन कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

डीएम ने यह आदेश जिला विकास अधिकारी की जांच आख्या के बिन्दु संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 17, 18, 211, 212, 213, 215, 22 तथा 23 में की गयी अनियमितताओं का कथन पर किया है।

उक्त अनियमिततायें अत्यन्त गम्भीर है, जिसके आधार पर उप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1) (छ) के साथ पठित उप्र पंचायत राज (प्रधानों तथा सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 के अधीन आपके ग्राम प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाने तथा ग्राम प्रधान पद के अधिकारों एवं दायित्वों के संचालन हेतु ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से तीन सदस्यों के कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जांच आख्या की प्रति इस नोटिस के साथ प्रेषित करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती है कि 15 दिनों के भीतर जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों पर साक्ष्यो सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये कारण स्पष्ट करें कि क्यो न उक्त अनियमितता के आधार पर आपके विरुद्ध उप्र पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के साथ पठित उप्र पंचायतराज (प्रधानो तथा सदस्यो को हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 के अधीन आपके ग्राम प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो पर रोक लगाते हुये उक्त के संचालन हेतु ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यो मे से 03 सदस्यों के कमेटी का गठन कर दिया जाय?

यदि नियत अवधि के भीतर आप द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया जाता है अथवा आप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपके विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी जिसके समस्त परिणामों के लिये आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगे।

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