📅 Published on: May 16, 2025
रमेश कुमार यादव
सिद्धार्थनगर। एएसजे/पॉक्सो जज वीरेंद्र कुमार की अदालत ने घातक हथियारों के साथ दंगा करने के मामले में 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला हरनापुर थाना कपिलवस्तु क्षेत्र का है, जहां 2015 में जटाशंकर, देवीशरण, गुड्डू, धर्मेंद्र, रामचंद्र, राधेश्याम, घनश्याम, मोतीलाल, मेवालाल, हीरालाल, रामनरेश, नरसिंह व हृदयराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 325, 324, 323, 504, 392 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें कठोर सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने की।