सिद्धार्थनगर में डी एम के सख्त आदेश : बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी

Nizam Ansari 

सिद्धार्थनगर। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों एवं मालिकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसने हेलमेट न पहन रखा हो।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाएगी और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं मोटर वाहन नियमावली- 1988 के नियम 201 केअनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का पालन न करने पर पूरी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप मालिकों की होगी। प्रशासन ने जिले के सभी पंप संचालकों से इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।

सड़क हादसे रोकने के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई तय।