सिद्धार्थनगर।
जिले में सड़क हादसे में शहीद हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी देवानन्द प्रसाद के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने महज एक वर्ष 6 माह के भीतर 94 लाख 84 हजार रुपये का प्रतिकर दिलवाया। पीठासीन अधिकारी अरविन्द राय की त्वरित न्यायिक कार्रवाई से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।
देवानन्द प्रसाद सिद्धार्थनगर पुलिस विभाग में एच०सी०पी० ट्रैफिक के पद पर तैनात थे। 15-16 नवम्बर 2023 को लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन ड्यूटी पर शोहरतगढ़ गए थे। ड्यूटी समाप्त कर वापस आते समय चिल्हिया थाना क्षेत्र में पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
हादसे के बाद पुलिस ने कार चालक राम अजोरे शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मृतक की पत्नी मीना देवी, पुत्र सिद्धार्थ कुमार, अंकित कुमार, पुत्री श्वेता कुमारी व माता सुनैना देवी ने अधिवक्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाहन स्वामी दीप नरायन पाण्डेय, चालक राम अजोरे शर्मा और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ प्रतिकर याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गहराई से सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को उत्तरदायी मानते हुए 94 लाख 84 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
इस फैसले को पुलिस विभाग सहित जिले में एक मिसाल माना जा रहा है, जहां त्वरित न्यायिक प्रक्रिया से पीड़ित परिवार को समय से न्याय मिला।