📅 Published on: June 4, 2026
Nizam Ansari
**लोटन (सिद्धार्थनगर)।** लोटन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित ‘सदभावना हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक’ में कथित लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत का गंभीर मामला सामने आया है। नवजात की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। मृतक शिशु के दादा की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर, अस्पताल संचालक, एक नर्स और सरकारी अस्पताल (CHC) की आशा कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
सरकारी अस्पताल से निजी क्लिनिक रेफर करने का खेल
पीड़ित परिवार के मुताबिक, लोटन कोतवाली क्षेत्र के पचमा गांव निवासी सोहिब की पत्नी रूबी को मंगलवार को प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लोटन ले जाया गया था। महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण CHC के डॉक्टरों ने उसे तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि जब वे मरीज को मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी CHC में तैनात आशा कार्यकर्ता पुष्पा ने उन्हें गुमराह किया। आशा ने बेहतर इलाज का झांसा देकर परिजनों को लोटन कस्बे में ही संचालित निजी अस्पताल **सदभावन हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक** में जाने की सलाह दी।
डिलीवरी के बाद नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा
आशा की बातों में आकर परिजन गर्भवती महिला को लेकर मंगलवार रात करीब 8 बजे उक्त निजी अस्पताल पहुंचे। वहां नॉर्मल डिलीवरी तो करा दी गई, लेकिन जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
घटना से गुस्साए परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
मृतक शिशु के दादा हरिशचंद्र की लिखित तहरीर के आधार पर लोटन कोतवाली पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:
**आरोपी:** डॉ. नजरुल हसन (निजी डॉक्टर), पूजा (निजी अस्पताल की नर्स), पुष्पा (CHC की आशा कार्यकर्ता) और एक अज्ञात अस्पताल संचालक।
* **धाराएं:** धारा 106 (3) [लापरवाही से मौत] और 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
आधिकारिक बयान
“नवजात शिशु की मौत की दुखद सूचना मिली है। जहां तक मेरी जानकारी में है, उक्त निजी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन वैध है। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है। टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”
**अमित चौधरी, अधीक्षक (CHC लोटन)**