सिद्धार्थनगर: शोहरतगढ़ – दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर जेल, पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

Nizam Ansari 
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिला मॉनिटरिंग सेल और शोहरतगढ़ थाना पुलिस की मजबूत व प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
**क्या है पूरा मामला?**
यह मामला शोहरतगढ़ थाने से संबंधित है, जो साल 2022 का है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वाद संख्या 779/2022 और मुकदमा अपराध संख्या 380/2022 के तहत आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 366ए, 376 और 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में गंभीर अपराधों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए इस केस को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लिया गया था।
**अदालत ने सुनाया सख्त फैसला**
माननीय एएसजे/पॉक्सो विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने मामले की अंतिम सुनवाई करने के बाद आरोपी **प्रद्युम्न यादव** (पुत्र पाटेश्वरी यादव, निवासी बसहिया, थाना कठेला समय माता, जनपद सिद्धार्थनगर) को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर प्रद्युम्न यादव को 10 साल की सश्रम जेल और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
**इन अधिकारियों की रही मुख्य भूमिका**
इस संवेदनशील मामले में आरोपी को रिकॉर्ड समय में दोषसिद्धि दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल के साथ-साथ अभियोजक पवन कुमार पाठक और शोहरतगढ़ थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी उदय साहनी ने बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभाई।
पुलिस विभाग ने इस सफलता के बाद एक बार फिर दोहराया है कि वे प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के माध्यम से अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने और समाज में कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।