सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा प्रतिबन्ध, प्रयोग या विक्री करते पकड़े जाने पर होगा जुर्माना शोहरतगढ़ में अधिशाषी अधिकारी ने दिलाई शपथ

जे पी गुप्ता / डॉ शाह आलम

सिद्धार्थनगर। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु व्यापार मण्डल की बैठक जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी जयेन्द्र कुमार की उपस्थित में कलेक्ट्रेट सभागार सभागार में गुरुवार को सम्पन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने पिछली बैठक की कार्यवृत्ति की समीक्षा करते हुए व्यापारियों की समस्याओं को सुना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उसके निस्तारण हेतु निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों के जो भी लोन के प्रकरण है उन्हें निस्तारित कराया जाय। टोल प्लाजा शोहरतगढ़ पर क्रेन व एम्बुलेंस उपलब्ध रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि काला नमक चावल के प्रोसेसिंग हेतु सी.एफ.सी. तैयार हो गया है। उपायुक्त उद्योग ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार सृजन योजना हेतु शासन से प्राप्त लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने उपस्थित व्यापारियों को निर्देश दिया कि ऋण से संबधित आवेदन कर बैंको को उपलब्ध करा दे, जिससे बैंको द्वारा स्वीकृत कराया जा सके। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि नौगढ़ में पार्किंग की व्यवस्था न होने से समस्या हो रही है। जिलाधिकारी ने समस्त व्यापारियो को निर्देश देते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। किसी के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग या विक्री न किया जाये, पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जायेगा। बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी सदर प्रदीप कुमार यादव, उपायुक्त उद्योग दयाशंकर सरोज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत सिद्धार्थनगर तथा व्यापारीगण आदि उपस्थित थे।

इसी क्रम में नगर पंचायत शोहरतगढ़ में अधिशाषी अधिकारी नवींन कुमार सिंह ने सभासद व कर्मियों व उपस्थित जनसमुदाय को सिंगल यूज़ प्लास्टिक थैले का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई।

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