खाद्यान्न की काला बाजारी करने पर एक दुकान पर मुकदमा दर्ज तथा घटतौली पर 4 दुकान निलम्बित

kapilvastupost reporter

सिद्धार्थनगर। आवश्यक वस्तुओं के वितरण को और अधिक चुस्त दुरुस्थ करने हेतु आपूर्ति विभाग द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र द्वारा विकास खण्ड मिठवल के ग्राम पंचायत चरथरी के उचित दर विक्रेता आलोक कुमार एवं ग्राम पंचायत उदयपुर के बिक्रेता सम्पत की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विक्रेताओं द्वारा 1 यूनिट पर निर्धारित मानक 5 किग्रा0 के स्थान पर 4 किग्रा0 राशन ही वितरण किया जाना पाया गया तथा चीनी के वितरण में भी अनियमितता पायी गयी। फलस्वरूप जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा उक्त दोनो दुकानों का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ब्रजेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम पंचायत रसूलपुर के उचित दर विक्रेता पुष्पावती पुत्री कृष्णा प्रसाद की दुकान की जांच की गयी। उक्त विक्रेता की दुकान की जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा माह जून 2022 के सापेक्ष उठान किये गये व पूर्व के अवशेष एन.एफ.एस.ए. खाद्यान्न चावल 100.98 कुंतल एवं गेंहू 67.32 कुन्तल वितरण हेतु ई-पाश मशीन पर कार्डधारकों का अंगूठा लगवाकर उपभोक्ताओं को केवल नमक, चना व खाद्य तेल का वितरण किया गया, परन्तु खाद्यान्न का वितरण नही किया गया। उक्त विक्रेता द्वारा माह जून 2022 के सापेक्ष उठान किये गये पीएमजीकेएवाई योजना के चावल में भी हेरा-फेरी किया जाना पाया गया। विक्रेता द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितता एव कालाबाजारी के आरोप में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के अनुमोदनोपरान्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ब्रजेन्द्र कुमार द्वारा उक्त विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना कपिलवस्तु में मुकदमा अपराध संख्या – 71 / 2022 दिनांक 27.07.2022 को दर्ज करा दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया किया कि उप जिलाधिकारी नौगढ़ प्रदीप कुमार यादव द्वारा बिक्रेता की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

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