📅 Published on: August 2, 2025
Kapilvastupost
विकास खंड मिठवल की तेनुई ग्राम पंचायत में सरकारी खाद्यान्न गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। जांच में दोषी पाए जाने पर कोटेदार बृजेश कुमार के खिलाफ थाना शिवनगर डिडई में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मामला आइजीआरएस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद शुरू हुआ। शिकायत में आरोप था कि कोटेदार बृजेश कुमार द्वारा कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। इस पर पूर्ति निरीक्षक अर्चना सिंह ने मौके पर जाकर जांच की और लाभार्थियों से संपर्क कर बयान दर्ज किए।
जांच में स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह हेतु आवंटित 65.80 कुंतल खाद्यान्न का वितरण कोटेदार द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसकी कालाबाजारी कर दी गई। पूर्ति निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय को सौंपी, जिन्होंने जिलाधिकारी को अनुबंध पत्र निलंबन और एफआईआर के लिए संस्तुति भेजी।
डीएम के अनुमोदन के बाद थाना शिवनगर डिडई में कोटेदार बृजेश कुमार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।
थाना प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। वहीं, कोटेदार की दुकान को निलंबित करने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।