ऐचनी के कोटेदार पर 3/7 ईसी ऐक्ट का मुकदमा दर्ज एसडीएम व एसओ खेसरहा द्वारा पकड़ा गया था गोदाम

अभिषेक शुक्ला

बांसी। उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार व व थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिल गई कि शिवकरन उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत ऐचनी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्राणली के खद्यान को नियमानुसार वितरण न कर खाद्यान का कालाबजारी करने हेतु निर्धारित चौहद्दी से अलग कई स्थानो पर रखा गया है ।

सूचना के बावत उपजिलाधिकारी और थानाध्यक्ष मौके पर पहुँचकर अबैध रुप से भण्डारित किये गये खाद्यान के संबंध में पूर्ति निरीक्षक खेसरहा को मौके पर बुलाया गया तथा बरामद खाद्यान सुपुर्द करके जांच कराकर अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

इस विषय में मुकेश प्रसाद पुत्र चन्द्रजीत राम निवासी ग्राम मुरादपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ पूर्ति निरीक्षक खेसरहा के द्वारा विपक्षी शिवकरन उचित दर विक्रेता द्वारा किए गए कार्यवाही के क्रम मे ग्राम पंचायत ऐचनी थाना खेसरहा के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्राणली का खद्यान एवं चीनी को कार्ड धारको को नियमानुसार वितरण न कर अवैध रूप

 से कालाबाजारी हेतु निर्धारित चौहद्दी से अलग भण्डारित करना व वास्तविक अवशेष स्टाक से अधिक खाद्यान व चीनी पाये जाने के कारण दिनांक 04. 02.2023 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27 / 2023 धारा 3/7 ईसी ऐक्ट पंजीकृत कराया गया व उ0नि0 सर्वेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा विवेचना सम्पादित किया जा रहा है ।

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