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अभिषेक शुक्ला
सिद्धार्थनगर ढेबरुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तौलिहवा टोला कचरिहवा में 2015 में हुवे मारपीट की घटना में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।
ग्राम तौलिहवा टोला कचरिहबा गांव निवासिनी पियारी देवी ने थाने पर तहरीर दी कि 23 जुलाई 2015 को रात में पेड़ काटने के विवाद में गांव के ही तुलसीराम, पप्पू, एवं. घरभरनी समेत चार लोगों ने उनके. पति सितई, जवाहिर, प्रभु व रामबदन को लाठी. डंडे से मारकर घायल कर दिया। . सिर में गंभीर चोट लगने से सितई’ बेहोश होकर गिर गए।
विपक्षियों ने जानमाल की धमकी भी दी।
पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना की। बिवेचना के दौरान सितई की चोटों की वजह से मृत्यु हो गई।
पुलिस ने न्यायालय में मारपीट धमकी एवं गैर इरादतन हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
शेष तीन को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 6-6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लंगाया है। जुर्माने के धनराशि का 80 फीसदी हिस्सा पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार त्रिपाठी ने की ।
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