सिद्धार्थनगर – नगरीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आय व्यय का व्योरा जमा करने के निर्देश – जिला निर्वाचन अधिकारी

निज़ाम अंसारी 

सिद्धार्थनगर – नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अध्यक्ष / सदस्य का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन में अपने द्वारा किये गये व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप (व्यय रजिस्टर) पर शपथ-पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से दाखिल करना आवश्यक है।

अतएव अध्यक्ष / सदस्य के जो प्रत्याशी अपना व्यय विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये हैं, वे तत्काल संबन्धित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर के परीक्षणोपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), सिद्धार्थनगर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किये हैं या जो अपना समर्थन वापस ले लिए है, उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी हेतु अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), सिद्धार्थनगर में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अर्थात दिनांक 13.08.2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ पत्र के साथ उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जायेगी।

उक्त आशय की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), सिद्धार्थनगर ने अपने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।

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