चोरी का सामान रखने के जुर्म में दो को तीन वर्ष की कैद 5 हजार का जुर्माना

kapilvastupost reporter

सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी प्रथम कामेश शुक्ला ने चोरी का सामान रखने के दो व्यक्तियों को दोषी पाकर उन्हें तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक को 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

थानाक्षेत्र सिद्धार्थनगर के ग्राम विनैका निवासी हसमत अली पुत्र शोहरत अली ने पुलिस को लिखित तहरीर दिया कि हुसैन गंज गैस एजेंसी के बगल में स्थित उसकी लोहे के ग्रिल बनाने की दुकान में 25 जुलाई 2020 की रात में अज्ञात चोरों द्वारा उसकी 2 अदद बेल्डिंग मशीन 2 अदद ग्लैण्डर एवं पानी के मोटर की चोरी कर ली गयी है।

पुलिस ने चोरी, महामारी एवं आपदा अधिनियम में अज्ञात चोरों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करके विवेचना किया और दो चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से बरामदगी करते हुए विजय वर्मा पुत्र वंशराज निवासी भीमापार क्रासिंग एवं गुड्डू उर्फ पाण्डु उर्फ आफ़ताब सिद्दीकी पुत्र इसहाक निवासी आजादनगर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया और विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, बरामदगी व मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों को चोरी के सामान की बरामदगी का दोषी पाकर शेष अपराधों से दोषमुक्त करते हुए उनको 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सन्तोष कुमार मिश्रा ने किया।

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