23 मई, 2024 शाम 06ः00 बजे से सभा, रैली व सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक

मतदान पूर्व के 48 घण्टे की अवधि की एस0ओ0पी0

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि (23 मई, 2024 शाम 06ः00 बजे से)के दौरान सभा, रैली व सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक है।

5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने/आने-जाने की अनुमति नहीं है।घर-घर प्रचार के सिलसिले में 48 घंटों के दौरान घर-घर जाने पर रोक नहीं रहेगी।

सी0ए0पी0एफ0 द्वारा एरिया डामिनेशन का कार्य मतदान दिवस से 02 दिवस पहले तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस अवधि में मदिरा, भांग, ताडी की दुकाने बन्द रखी जाएंगी।

प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी प्रचार नहीं हो सकता है, राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस पदाधिकारियों/कैम्पेनपदाधिकारियों आदि की उपस्थिति, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है|

निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेंगंे क्योंकि कैम्पेन अवधि समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है। इसके लिए मैरेज हॉल, सामुदायिक हॉल आदि की जांच की जायेगी कि क्या कही इन परिसरों में बाहरी लोगों को ठहराया तो नहीं गया है।

लॉज और गेस्टहाउसों में रहने वालों की सूची पर नजर रखी जायेगी। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखा जायेगा।मतदाता होने की दृष्टि से लोगों यालोगों के समूह की पहचान भी सत्यापित की जायेगी।

मतदान पूर्व के 24 घण्टे की अवधि की एस0ओ0पी0

चुनाव परिणाम घोषित होने तक लाइसेंसी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और चुनाव खत्म होने तक हथियारों का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा लॉरियों, हल्के वाहनों और अन्य सभी वाहनों पर द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि कोई अवांछनीय तत्व या हथियार और गोला-बारूद तो नहीं ले जा रहा है।

यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जायेगा और कानूनी कार्यवाही की जायेगी।गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीएपीएफ को असामाजिक तत्वों और वनरेबुल पाकेट की एक सूची प्रदान की जाएगी। सी0ए0पी0एफ0 द्वारा सतत फ्लैग मार्च किया जायेगा।