सिद्धार्थ नगर – बांसी तहसील क्षेत्र में बेेश कीमती सरकारी जमीनों का अपात्रों को पट्टा करने के मामले में दो लेखपाल और दो कानूनगो को डी एम ने किया निलंबित

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बांसी तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित बेशकीमती सरकारी भूमि का 103 अपात्रों को किया गया आवासीय पट्टा निरस्त कर दिया गया है।

साथ ही अवैध पट्टा आवंटित करने वाले दो लेखपाल व दो कानूनगो को निलंबित कर दिया गया है।

बेलौहा बाजार में संतकबीरनगर मार्ग व कुर्थिया समेत विभिन्न स्थानों पर करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि का अपात्रों को पट्टा करने के मामले में शिकायत हुई थी।

डीएम डॉ.राजागणपति आर के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा के बाद यह कार्रवाई की गई है।

बांसी तहसील क्षेत्र के ग्रामसभा कुर्थिया एवं बेलवालगुनही (बेलौहा बाजार) में वर्ष 2022 व 2023 में सड़क किनारे की सरकारी भूमि अपात्रों को आवास बनाने के लिए पट्टा कर दिया गया था।

मामले की शिकायत डीएम से की गई। डीएम डॉ.राजा गणपित आर के निर्देश पर इसकी जांच हुई। इसमें खुलासा हुआ कि जिन्हें आवासीय पट्टा दिया गया उनमें कई लोगों के पास पहले से ही आवास एवं भूमि था।

यहां तक कि जिनके पास सोने चांदी की दुकान एवं अन्य व्यवसायिक कारोबार थे उन्हें आवासीय पट्टा आवंटित कर दिया गया था। साथ ही जिनके पास पहले से ही भूमि व मकान था उन्हें भी आवासीय पट्टा दे दिया गया।

इसमें बेलौहा बाजार में बांसी-संतकीबरनगर मार्ग पर, खेसरहा ब्लॉक कार्यालय के पास, नासिरगंज मार्ग की बेशकीमती भूमि है। जांच टीम ने रिपोर्ट दिया कि ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि का अपात्रों को आवंटित कर देने से सरकार की अपूरणीय क्षति हुई है।

इसके बाद डीएम के निर्देश पर सभी 103 अपात्रों का पट्टा निरस्त कर दिया गया।

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