📅 Published on: April 12, 2025
Kapilvastupost
सिद्धार्थनगर।
जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले से इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर राहत की सांस ली है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी की अदालत ने 2019 के चर्चित हत्या कांड में दोषियों के खिलाफ यह कड़ा फैसला सुनाया। दोषियों में महेश यादव पुत्र रामरुप यादव, रामरुप यादव व रामस्वरुप यादव उर्फ गोगई पुत्र धारीलाल यादव शामिल हैं। ये सभी डुमरियागंज थाना क्षेत्र के गौहनियाराज गांव के रहने वाले हैं।
इन पर धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। अदालत में पेश साक्ष्य और गवाहों के बयान दोषियों के खिलाफ बेहद मजबूत साबित हुए। इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सजा के साथ ही महेश यादव पर 37 हजार रुपये, जबकि रामरुप यादव और रामस्वरुप यादव पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस हाई-प्रोफाइल केस की पैरवी शासन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही।