📅 Published on: August 1, 2025
गुरु जी की कलम से
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के गंभीर मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 29-29 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला थाना ढेबरुआ क्षेत्र के खैरी उर्फ झुंगहवा टोला तिरछहवा गांव का है, जहां वर्ष 2021 में विजयपाल यादव, बालकृष्ण यादव एवं रामदेव यादव पुत्रगण जगदीश यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों पर धारा 147, 149, 323, 325, 504, 506, 308, 304, 269, 270, 291 आईपीसी व महामारी अधिनियम की धारा 3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) के तहत कार्रवाई की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और दस साल की सजा सुनाते हुए 29-29 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
यह निर्णय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की मजबूती और न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक माना जा रहा है।