📅 Published on: October 21, 2025
Kapilvastupost
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने नशीले पदार्थों से संबंधित एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहाना पुलिस ने क्षेत्र के भगवानपुर गांव के बसालतपुर टोला निवासी महेन्द्र के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी की अदालत में चला। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महेन्द्र को दोषी ठहराया। दोष सिद्ध होने पर, न्यायाधीश मो. रफी ने आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।