सिद्धार्थ नगर : अब तक 502 अपात्रों ने अपना राशन कार्ड किया सरेंडर – डी एस ओ बृजेश मिश्र

निज़ाम अंसारी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्डों को लेकर जारी शासनादेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थ नगर में भी अपात्रों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर का काम जारी है ।

एक्ट तरफ प्रदेश में बढ़ते नए राशनकार्ड बनवाने की भारी मांग है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की भारी मांग हैं दूसरी ओर गरीबों के हक पर अपात्रों का कब्जा भी बहुत है तीसरा यह कि एन एफ एस ए के तहत बनने वाले राशन कार्डों की फीडिंग अपने तयशुदा प्रतिशत भागीदारी के अनुरूप में इसका कोटा तीन बार बढाया जा चूका है 2017 में लगभग 65 % प्रतिशत था 2019 तक 79 प्रतिशत किया गया और 2021 और 22 में 97 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 100 प्रतिशत पर पहुँच गया है |

इसके बावजूद नए राशन कार्ड की मांग बढी है जो अपात्रों को हटाने के बाद ही सम्भव है | इसी को देखते हुवे अपात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड उनकी सहमति से काटा जा रहा है जिससे नए गरीब व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाया जाएगा जिसमें भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिले के होनहार डी एस ओ बृजेश मिश्र के अनुसार अपात्र व्यक्तियों से कहा है कि वह समय रहते निजी रूप से लिखित में देकर अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी दशा में विभाग द्वारा जांच में अपात्र पाए जाने पर अपात्रों से बाजार भाव के हिसाब से गेहूं की 24 रुपये प्रति किलोग्राम व चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम और नमक, तेल, चने की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जाएगी।

अपात्र होने की श्रेणी में आने वाले लोग

1- सभी आयकार दाता।

2-ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो ट्रैक्टर, से लेकर किसी तरह का चार पहिया वाहन है।

3-एसी या 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हैं। 4-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।

5-ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है।

6-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।

7-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।

8-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हों।

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