हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 30-30 हजार का जुर्माना

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सिद्धार्थनगर: जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में त्वरित न्याय करते हुए दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अतीउल्लाह और अमीरुल्लाह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।

मामला और कानूनी कार्यवाही
मामला वर्ष 2024 का है, जहाँ पचपेड़वा थाना कठेला समय माता के निवासी अतीउल्लाह और अमीरुल्लाह (पुत्रगण सफी मोहम्मद) के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छिपाना) और 34 (समान मंशा) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजक राजेश तिवारी ने जरूरी गवाह और सबूत पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आरोपियों ने कानून का उल्लंघन किया है।
न्यायाधीश विरजेंद्र कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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