रिश्वत खोर लेखपाल को उपजिलाधिकारी बांसी ने किया निलंबित , आधे वेतन पर करना होगा गुजारा

महेंद्र कुमार गौतम
बांसी सिद्धार्थनगर

दो दिन पूर्व में हुवे बांसी क्षेत्र के एक लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने का आडियो वायरल हुवा था जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था । वायरल ऑडियो को एस डी एम बांसी ने मामले को संज्ञान में लेते हुवे निलंबित कर दिया गया है।

बांसी तहसील कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि

तहसीलदार बांसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 30,08.2022 में अवगत कराया गया हैं कि श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा, लेखपाल रा0नि0 क्षेत्र गोल्हौरा, तहसील बांसी का एक संदिग्ध आडियो वायरल हुआ है जिसमें इनके द्वारा अवैध कब्जा हटाने हेतु रु 30000.00 (रु तीस हजार) पहले एवं चालीस हजार रु वाद में देने की मांग की जा रही है ।

इस आडियों मैं प्रथम दृष्टया लेखपाल श्री कमलेश प्रसार मिश्रा की आवाज प्रतीत होती है इस प्रकार इनके द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघंन किया गया हैं । तहसीलदार बांसी द्वारा इनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रेषित किया गया है । तत्कम में श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा, लेखपाल राएनि0 क्षेत्र गोल्हौरा, तहसील बांसी के विस्द्व विभागीय कार्यवाही प्रारम्म की जाती हैं

तथा श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा, लेखपाल रा0नि0 क्षेत्र गोल्हौरा, तहसील बांसी को एतदद्वारा निलम्बित किया जाता हैं | 2निलम्बन अवधि में श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा, लेखपाल रा0नि0 क्षेत्र गोल्हौरा, तहसील बांसी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय धनराशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता आदि जो ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा ।

किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलंम्बन के पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक सामयोजन प्राप्त नहीं था । निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर मत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगी, जब इनका समाधान हो जाये कि इनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं ।

कमलेश प्रसाद मिश्रा, लेखपाल रा0नि0 क्षेत्र गोल्हौरा, उपरोक्त मदों का मुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री तहसील बांसी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य समायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में

नहीं लगे हैं । 4.निलम्बन अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी को तहसील बांसी भूलेख कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा, लेखपाल रा0नि0, क्षेत्र गोल्हौरा, तहसील बांसी के विभागीय कार्यवाही प्रकरण में तहसीलदार बांसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है

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