बांसी – अपर सत्र न्यायधीश ने प्राणघातक हमले के दोषियों को दस वर्ष की सुनाई सजा
अजीत कुमार
बांसी। 11 सितंबर 2017 को हुए प्राण घातक हमले के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मो शफीक ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की साश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की धनराशि में से पीड़ित पक्ष को पचास हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता इश्वर चंद्र दूबे ने किया है।
मिश्रौलिया थाना क्षेत्र केे मजगवा निवासी अंजनी कुमार दुबे घटना के दिन शाम सात बजे बांसी से अपने गांव जा रहे थे। गांव के मार्ग पर गांव के ही बलराम, ओम प्रकाश, घनश्याम यादव, प्रकाश यादव व पिपरा गांव निवासी संजय चौरसिया ने उन्हें घेर लिया, और प्रकाश यादव एवं घनश्याम यादव ने तमंचा निकाल कर उनपर गोली चला दिया था।
मिश्रौलिया थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ईश्वर चंद्र दुबे ने कुल सात गवाह पेश किया। परीक्षण के उपरांत न्यायाधीश ने पांचों आरोपितों को दोषी पाया।