नेपाल राष्ट्र के नागरिक को एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना

गुरु जी की कलम से

सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश: भारत-नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले की अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के एक मामले में नेपाल राष्ट्र के एक नागरिक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मोहम्मद रफी ने दोषी पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

​पूरा मामला मामला 2017 का है, जब शोहरतगढ़ थाने में लक्ष्मण यादव (कौलेश्वर यादव के पुत्र), जो नेपाल के कपिलवस्तु जिले के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव का निवासी है, के खिलाफ NDPS अधिनियम -1985 की धारा 8/21 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने लक्ष्मण यादव को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया और यह फैसला सुनाया। इस मामले में शासन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत ने जोरदार पैरवी की।