डुमरियागंज – छठवें चरण की निर्वाचन की अधिसूचना कल होगी जारी , परचा दाखिला से लेकर नाम वापसी तक जानें सारे डिटेल

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 60-डुमरियागंज, लोक सभा क्षेत्र का निर्वाचन के छठवें चरण में निम्न प्रकार होगा- निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-29-04-2024 (सोमवार), नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक- 06-05-2024 (सोमवार), नाम निर्देशनों की संवीक्षा हेतु दिनांक- 07-05-2024 (मंगलवार), नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक- 09-05-2024 (वृहस्पतिवार), मतदान का दिनांक- 25-05-2024 (शनिवार), मतगणना का दिनांक- 04-06-2024 (मंगलवार), वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण 06-06-2024 (बृहस्पतिवार) करा लिया जायेगा।

निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के तिथि से नाम निर्देशन पत्रों के दाखिल किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। नाम निर्देशन पत्र न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-10, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर में रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

नामांकन की अवधि में प्रत्याशी सहित मात्र 05 व्यक्तियों का प्रवेश अनुमन्य होगा। सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की निगरानी सी०सी०टी० कैमरे / वीडियो कैमरों से की जायेगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी हेतु 01 प्रस्तावक एवं अन्य अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रस्तावक जो इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने चाहिए।

निर्वाचन स्थल पर समुचित शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु मजिस्ट्रेटगण एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की सीमा रू0 95,00,000.00 (पनचानबे लाख मात्र) निर्धारित किया गया है। इस सीमा के अन्तर्गत ही निर्वाचन व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों के साथ जमानत की धनराशि रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार मात्र) नकद अथवा ट्रेजरी चलान के द्वारा जमा किया जायेगा। उक्त जमानत धनराशि अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए आधी होगी, अर्थात रू0 12,500.00 (रूपये बारह हजार पाँच सौ) मात्र जमा करना होगा।

उपरोक्त जमानत धनराशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी / दल को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा :- प्ररूप सी-1 (ए) पर लम्बित आपराधिक प्रकरण के सम्बन्ध में घोषणा (अभ्यर्थी द्वारा), जिसमें- न्यायालय का नाम, प्रकरण संख्या एवं तारीख, प्रकरण की स्थिति, सम्बन्धित अधिनियमों की धारा (ओं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण भरा जायेगा।

प्ररूप सी-1 (बी) पर दण्डनीय अपराधों के लिये सजा के सम्बन्ध में विवरण (अभ्यर्थी द्वारा)-
न्यायालय का नाम एवं आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां), कार्यालय (यों) और लगायी गई सजा का विवरण, लगाया गया अधिकतम दण्ड का उल्लेख करना होगा।

नोट- लंबित आपराधिक मामलों से सम्बन्धित विवरण मोटे अक्षरों में होगा। समाचार पत्र एवं दूरदर्शन में कम से कम 12 फाण्ट में प्रकाशित किया जायेगा। प्रत्येक मामले के लिये अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग विवरण दिया जायेगा। नाम वापसी की अन्तिम तिथि के बाद के दिन से मतदान के समापन के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पहले तक आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के लिये 03 अवसरों में समाचार पत्रों और टी०वी० चैनलों में घोषणा प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी।

नामांकन वापस लेने के बाद पहले 04 दिनों के भीतर। (10 से 13 मई, 2024), अगले पांचवे, आठवें दिनों के बीच। (14 से 17 मई, 2024), नौवें दिन से निर्वाचन प्रचार के अन्तिम दिन तक (पी-2)। (18 से 23 मई, 2024) पार्टी विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी को अपने विरूद्ध लम्बित आपराधिक प्रकरणों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।

(अभ्यर्थी द्वारा) राजनैतिक दल प्ररूप सी-2 पर अपने वेबसाइट, समाचार पत्र व टी०वी० में आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले अभ्यर्थियों से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए बाध्य होगा (विवरण बोल्ड अक्षर, समाचार पत्र में कम से कम 12 फॉण्ट)। यह जानकारी प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिये प्रत्येक राज्य के लिए राज्यवार प्रकाशित की जायेगी।

राजनैतिक दल आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्ररूप सी-5 पर निर्वाचन परिणाम के घोषणा के 30 दिन के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(राजनैतिक दल द्वारा) अभ्यर्थी के द्वारा प्ररूप सी-4 (रिटर्निंग आफिसर को निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर) पर तथा राजनैतिक दल द्वारा प्ररूप सी-5 (राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर) पर, जिरागें-
समाचार पत्र का नाम,
प्रकाशन का दिनांक,
किया गया व्यय रू0 में,
टी०वी० चैनल का नाम,
अन्तर्वेशन / प्रकाशन का दिनांक व समय, किया गया व्यय तथा भुगतान की विधि (इलेक्ट्रानिक/चेक/डी०डी०/नकद) सम्बन्धी विवरण भरा जायेगा।
राजनैतिक दल द्वारा वेबसाइट पर अवधि, जिसके दौरान घोषणा प्रदर्शित की गयी है, का भी उल्लेख होगा।

समाचार पत्र की प्रतियां, जिसमें घोषणा प्रकाशित की गयी थी, संलग्न की जायेगी। लोक सभा निर्वाचन में इसे निर्वाचन व्यय लेखा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
टी०वी० चैनल पर घोषणा सम्बन्धी प्रसारण का समय मध्य स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा होगा।

पूर्वान्ह 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के (अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल द्वारा) सभी विधान सभाओं के मानचित्र को समेकित करते हुये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर लिया गया है। पूरे संसदीय क्षेत्र में कुल 2178 मतदेय स्थल हैं एवं कुल 1604 मतदान केन्द्र हैं। कुल 430 रूटों पर समस्त बूथ स्थित हैं।

देश के कुल 08 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य राजनैतिक दल हैं, जिनका विवरण निम्न हैं :-
1- आम आदमी पार्टी
2- बहुजन समाज पार्टी
3- भारतीय जनता पार्टी
4- कम्प्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्कससिस्ट)
5- इण्डियन नेशनल काग्रेस
6. नेशनल पीपुल्स पार्टी
7- समाजवादी पार्टी
8- अपना दल (सोनेलाल)
संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या निम्न हैं:-
कुल पुरुष मतदाता-1044629
कुल महिला मतदाता-916252
कुल अन्य मतदाता-141
कुल मतदाता-1961022
जेण्डर रेशियो-877
ई०पी० रेशियो-59.48
lv. रिटर्निगं अफिसर का नाम श्री पवन अग्रवाल, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
V स्पेसिफिक ए०आर०ओ का नाम डॉ० ललित कुमार मिश्र, एस०डी०एम०, नौगढ़
vi. उप जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम श्री उमाशंकर, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
vil. जनपद में शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराये जाने हेतु पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समुचित तैनाती की गयी है। सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 30 जोनल मजिस्ट्रेट, 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं।

कुल 1102 बूथों पर मतदान दिवस पर वेबकास्टिंग करायी जायेगी और नेटवर्क शैडो एरिया में पड़ने वाले 64 बूथों पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त 94 क्रिटिकल बूथ, जो 69 मतदान केन्द्रों पर अवस्थित हैं, पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती भी की जायेगी।

कुल 32 मतदेय स्थल वल्नरेबुल हैं, जिन्हे क्रिटिकल मतदेय स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। मतदान दिवस पर पर्याप्त संख्या में सी०पी०एफ०, पी०ए०सी० एवं पुलिस बल की भी तैनाती की जायेगी।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु 45 फ्लाइंग स्वाक्यड टीम, 45 स्टैटिक निगरानी टीम एवं 15 वीडियों सर्विसलांस टीम की तैनाती की गई, जो सम्पूर्ण अवधि में कार्य करेंगें।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को जन सामान्य द्वारा सी-विजिल एप पर भी शिकायत करके दर्ज कराया जा सकता है, जिसका निस्तारण 100 मिनट के अन्दर किया जाता है।

जनपद स्तर पर 05 वीडियो व्यूइंग टीम का गठन किया गया है। पेड न्यूज इत्यादि के प्रकरणों पर निगरानी हेतु 03 एम०सी०एम०एसी० की टीमें कार्यरत हैं। विकास भवन, सभागार में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जो 24 घण्टे कार्यरत रहता है। कन्ट्रोल रूम का सम्पर्क नं० 1950 (ट्रोल फ्री), 05544-220006, 297205, 297206, 297207 व 297208 है।

प्रतीकात्मक फोटो